रायपुर | राजधानी रायपुर में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासन ने 22 जुलाई यानी बुधवार से 28 जुलाई तक लाॅकडाउन घोषित किया है, मंगलवार को रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। पुलिस धारा 144 का पालन करवाने के लिए इससे पहले ही मंगलवार शाम से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि पहली बार किराना दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव ने सोमवार को रेडक्रास सभाकक्ष में मीडिया को बताया कि इस बार का लॉकडाउन पहले से दोगुना सख्त होगा। केवल चुनिंदा दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। किसी ने भी दुकान खोलने की कोशिश की तो चेतावनी दिए बिना उसे सील कर दिया जाएगा।
दुकानदार के खिलाफ एफआईआर करके उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 10 बजे के बाद लोग बिना पुख्ता कारण के पकड़े गए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। केवल इमरजेंसी वालों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसे सख्ती से लागू करने के लिए रायपुर और बिरगांव निगम के सभी वार्डों में पुलिस लगातार गश्त करेगी। इस बार पिछले लाॅकडाउन के मुकाबले दोगुनी पुलिस उतारी जा रही है। शहर से आने-जाने के लिए हर हाल में ई-पास लेना अनिवार्य होगा।
ग्रामीण कारखाने चालू रहेंगे
ऐसी सभी फैक्ट्रियां या कारखाने जो गांवों में या निगम सीमा से दूर आउटर में स्थित हैं वहां पहले की तरह ही काम हो सकेगा। लेकिन यह कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को फैक्ट्री में ही रहना होगा। उनके खाने सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था फैक्ट्री संचालकों को करनी होगी।
बैंकों में कामकाज होगा
शहर के सभी बैंक खुले रहेंगे, लेकिन उनमें एक समय में केवल पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बैंक जाने वाले व्यक्ति को बैंक संबंधित दस्तावेज रखने होंगे, जिससे पता चल सके कि उसे बैंक में काम करवाना है। इस दौरान बैंकों के स्टाफ को सामूहिक रूप से आने-जाने में प्रतिबंध होगा। उन्हें अपने निजी वाहनों का उपयोग करना होगा।
धार्मिक संस्थान बंद
मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत सभी तरह के धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। कलेक्टोरेट, निगम मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, एसपी दफ्तर, एडीएम दफ्तर, सिटी एसपी, उप जिला पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तहसील, थाना, चौकी में भी आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मंत्रालय व संचालनालय के सभी दफ्तर भी बंद रहेंगे
लॉकडाउन के बीच मंत्रालय व संचालनालय के सभी दफ्तर भी बंद रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वर्क फ्राम होम जारी रहेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चलती रहेगी।
सिर्फ यही खुलेगा, बाकी बंद
सुबह 6 से 10 बजे: केवल सब्जी, दूध-ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा व फलों की बिक्री सुबह सिर्फ 4 घंटे तक
दोपहर 3 बजे तक: पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक, गैस सप्लाई का यही समय, अस्पताल-मेडिकल खुले रहेंगे 24 घंटे
शराब 7 दिन बंद: मंगलवार को सुबह से नहीं खुलेंगी शराब दुकानें और बार, ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट पर ही रजिस्ट्री
सफाई, मास्क, सेनिटाइजर, एटीएम, एलपीजी की सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी शहर में परिवहन कर सकेंगी।
टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी, मोबाइल रिचार्ज और सर्विसेस की दुकानें भी तय समय के लिए खुलेंगी।
प्रिंट एंव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पशु चारा, डाकघर, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षा काम में लगी एजेंसियों को छूट रहेगी।
रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन केवल ऑनलाइन अप्वाइंमेंट को ही प्रवेश मिलेगी।
केंद्रीय कार्यालय जैसे आयकर, डाकघर, बीएसएनएल, सेंट्रल जीएसटी जैसे दफ्तर खुले रखे जाएंगे।
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