लिव इन पार्टनर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

जटोपाहन मुंडा नेरुल में अपनी लिव-इन पार्टनर के साथ रहता था। एक दिन देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ और इस पर मुंडा ने अपनी पार्टनर से सिर पर लाठी से वार कर दिया।


    


मुंबई
नवी मुंबई के 46 वर्ष के एक व्यक्ति को 2015 में अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करने के जुर्म में ठाणे की सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वल मोहोलकर ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस.तांबे ने जुस्लू उर्फ जटोपाहन मुंडा को बुदिनी कुमार उर्फ सावित्री (38) की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मोहोलकर ने कहा, 'दोनों झारखंड के रहने वाले थे और नेरुल में साथ रहते थे। 13 मार्च 2015 को बुदिनी कुमार के घर देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ और जुस्लू ने उस पर लाठी से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।'

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